कर्मचारी के कोरोना पीड़ित होने पर संस्था को देनी होगी 28 दिन की पेड लीव, सरकार ने जारी किया आदेश.
लखनऊ: कोरोना वायरस ने पूरे भारत में तांडव मचा रखा है, कर्मचारियों के कोरोना पीड़ित हो जाने पर जहां उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है वहीं पर उसे सैलरी से संबंधित विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर जॉब करने वालों को भारी राहत दी है.
कोरोना पीड़ित को 28 दिन की पेड लीव दिए जाने का आदेश
सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि जिस दुकान या कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें न कोविड (Coronavirus) से बचाव के तरीके मेन गेट पर डिसप्ले करने होंगे. इसके साथ ही कोरोना से बीमार हुए सभी लोगों को 28 दिन की पेड लीव देनी होगी. जो भी दुकान या फैक्ट्री सरकारी आदेश से बंद हुई है, उनके कर्मचारियों को छुट्टी के साथ वेतन-भत्ते भी देने होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेश पर रोक
उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के 5 सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों मैं लॉकडाउन लगाने का निर्णय सुनाया था, इस निर्णय को प्रदेश की सरकार ने कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में न्यायपालिका का अतिक्रमण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी.
प्रदेश में लगाई गईं कई नई पाबंदियां
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के फैलाव को रोकने के लिए प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. अब यूपी में हर हाल में पब्लिक प्लेस पर मुंह ढंककर चलना अनिवार्य होगा, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या गमछे से मुंह ढंकना होगा, ऐसा न करने पर लोगों को भारी जुर्माना देना होगा.