5जी टेस्टिंग के खिलाफ जूही चावला की अर्जी खारिज, HC ने ठोंका 20 लाख का जुर्माना
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी याचिकाकर्ता ने कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद किया है, साथ ही सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले व्यक्ति कि पहचान करके उसके खिलाफ कार्यवाही कि बात कही.
मशहूर बॉलीवुड अदाकारा जूही चावला ने 5G टेस्टिंग के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में याचिका हो खारिज करते हुए कहा कि जूही द्वारा हाईकोर्ट में याचिका बेवजह लगाई थी कोर्ट में याचिका लगाने से पहले वे इस मामले में सरकार को लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जिसके लिए कोर्ट ने जूही चावला पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि याची करता ने याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लगाई थी, जिससे कोर्ट का अमूल्य समय बर्बाद हुआ, इसके साथ ही याचिका की सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले शख्स की पहचान करके उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कही.
[BREAKING] "Suit was for publicity:" Delhi High Court dismisses plea by Juhi Chawla against 5G rollout, imposes costs of Rs 20 lakh#DelhiHighCourt #JuhiChawla #5G
— Bar & Bench (@barandbench) June 4, 2021
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गौरतलब है कि कुछ समय से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर 5G टेस्टिंग को लेकर कई प्रकार के भ्रामक दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 5जी की टेस्टिंग बेहद ही खतरनाक है, इससे पक्षियों की जान जा रही है और इंसानों की जान जाने का भी खतरा है.
जूही चावला ने अपनी याचिका में कहा कि तमाम रिसर्च से यह सामने आया है कि RF रेडिएशन बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है, यह रेडिएशन इंसानों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार यह सुनिश्चित करे कि 5 जी की टेस्टिंग से किसी भी जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही रिसर्च के माध्यम से जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि RF रेंज के रेडिएशन का कोई नुकसान नहीं होता तब तक इसके इस्तेमाल पर रोक लगाई जानी चाहिए.