कारा-CARA प्रकिया न अपनाया तो होगा 6 माह का कारावास |Central Adoption Resource Authority - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 16 जुलाई 2021

कारा-CARA प्रकिया न अपनाया तो होगा 6 माह का कारावास |Central Adoption Resource Authority

कारा-CARA प्रकिया न अपनाए होगा 6 माह का कारावास 

कारा-CARA प्रकिया न अपनाया  तो होगा 6 माह का कारावास |Central Adoption Resource Authority



केन्द्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वैधानिक प्रकिया अपनाए बिना निराश्रित बच्चों को गोद लेने पर 6 माह का कारावास अथवा 10 हजार रूपये जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।


 'केन्द्रीय दस्तक ग्रहण अधिकरण(कारा-CARA)

आयोग द्वारा कहा गया है कि पूर्व के माह में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि कई गैर सरकारी संगठन उन बच्चों के बारे में विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं, जो अनाथ हो गए हैं अथवा जिन्होंने कोविड संक्रमण के फलस्वरूप अपने परिवार को खो दिया है। गोद लेना व देना एक वैधानिक प्रकिया है, जिसका पालन किया जाना अनिवार्य है। गोद लेने व देने के लिए संपूर्ण भारत में एकमात्र एवं एकीकृत प्रावधान,''केन्द्रीय दस्तक ग्रहण अधिकरण(कारा-CARA)'' है।

 

सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट किया गया है कि ऐसे निराश्रित व जरूरतमंद बच्चों के संबंध में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से बचें एवं उनकी जानकारी चाइल्ड लाइन 1098, स्थानीय पुलिस, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण(सा-SAA), बाल कल्याण समिति(CWC), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) अथवा कारा(CARA)को सूचित करें।


क्या है  कारा CARA एक्ट