15 हजार से एक लाख तक मासिक विज्ञापन वेबपोर्टल को मिलेंगे विभाग ने जारी किए निर्देंश
जनसपंर्क विभाग द्वारा विज्ञापन देने के लिए न्यूनतम यूनिक यूजर के आधार पर वेबसाइट्स को पॉच श्रेणियाों में वर्गीकृत किया गया है।
वेबपोर्टल की जनसपंर्क से विज्ञापन प्राप्त करने के लिए 5000 यूनिक विजिटर प्रतिमाह अनिवार्य हैं।
राज्य शासन द्वारा सोशल डिजिटल प्रचार माध्यमों की उपयोगिता एवं
आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य के भीतर और राज्य के बाहर से संचालित न्यूज वेबसाइट/न्यूज वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यकता, उपयोगिता अवसर और बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाएंगे संपूर्ण जानकरी के लिए विज्ञापन आदेश 2020 डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं।