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मंगलवार, 29 सितंबर 2020

कृष्ण जमीन को लेकर दोबारा दावा जानिए पूरा मामला क्या है

 

कृष्ण जमीन को लेकर दोबारा दावा  जानिए पूरा मामला क्या है


मथुरा के एक सिविल कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दोबारा याचिका दायर की गई है. इसमें एक-एक इंच जमीन वापस लेने की बात कही गई है. याचिका में कहा गया है कि ये भूमि भगवान कृष्ण के भक्तों और हिंदू समुदाय की लिए बहुत ही पवित्र है. इस सिविल सूट को याचिकाकर्ता करुणेश शुक्ला ने अपने वकील के माध्यम से दाखिल किया है.जिन्होने राम जन्मभूमि भूमि बनवाने के लिए एक नागा साधू से सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और केस लड़ा था। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि की पूरी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर दोबारा दावा किया गया है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि साल 1968 का समझौता गलत था और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता करुणेश शुक्ला के याचिका में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था. इस पूरे क्षेत्र को कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है. कृष्ण जन्मस्थान, मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाई गई संरचना के ठीक नीचे है. याचिका में कहा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासन काल में कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया और उसमें मथुरा का कृष्ण मंदिर भी था जिसे ढहा दिया गया. सालों बाद यहां मंदिर के जो अंश थे उसी पर मस्जिद बना दी गई. याचिका में ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के कथित अतिक्रमण और अवैध तरीके से निर्माण की बात कही गई है. याचिका में कहा गया है कि ये मस्जिद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की सहमति से यहां बनाई गई.  आपको बता दे कि राम मंदिर के केस से जुड़े प्रखर अधिवक्ता बन्धु श्री करुणेश शुक्ला जी अहम भूमिका के लिए इस केस में पिटीशनर नम्बर 6 हैं।