कार्यालयों में अब होगी शत-प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थितिराज्य शासन द्वारा आदेश जारी
भारत सरकार के अनलॉक-5 के निर्णय एवं विभिन्न विभागों द्वारा
लगातार किए जा रहे अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में, कार्यालयों में कार्यक्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से अब
अधिकारियों के ही समान सभी कर्मचारियों की, सभी कार्यालयों में उपस्थिति भी शत-प्रतिशत रहेगी। राज्य शासन द्वारा
इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
कार्यालयों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये
हैं। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्य की सुरक्षा के हेतु मास्क का उपयोग करना
होगा। प्रत्येक कर्मचारी के लिए अनिवार्य होगा कि वह कार्यलयीन अवधि में मास्क से
मुँह एवं नाक ढंककर रखें तथा बात करते समय मास्क को नीचे न करें। कार्यालयों में
सोशल डिस्टेसिंग के लिए परस्पर पर्याप्त दूरी रखें। सम्पर्क में आने वाली सतहें, दरवाजों के हैंडल, हैंण्डरेल, शौचालय इत्यादि को नियमित रूप से
सेनेटाईज किया जाए। अभिवादन के लिए आपस में हाथ न मिलायें तथा एक साथ बैठकर
चाय/भोजन इत्यादि न करें। नियमित रूप से साबुन-पानी तथा एल्कोहल युक्त हैण्ड
सेनेटाईजर का उपयोग करें। कोविड-19 संबंधी
कोई भी लक्षण जैसे सर्दी,
जुकाम, खांसी, बुखार सांस लेने में तकलीफ आदि के लक्षण हों तो तत्काल फीवर क्लीनिक
में परीक्षण करायें तथा संबंधित कार्यालय प्रमुख को सूचित करें।