कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं मास्क के उपयोग करवाने हेतु अर्थदण्ड व अन्य दण्डात्मक कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला दण्डाधिकारी डॉ फटिंग द्वारा सभी प्रतिष्ठानों में सामग्री के विक्रय करते हुए समय ग्राहकों के बीच मानक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने हेतु चूने की लाईन, गोला अथवा ग्राहकों को पृथक-पृथक सामग्री वितरण तथा मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने हेतु पुलिस, नगरपालिका, नगरपंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों को संबंधित क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु उल्लेखित कार्यवाही न करने पर प्रथम समय संबंधित व्यक्ति एवं संस्था दोनो पर न्यनूतम 500 रूपये तथा अधिकतम एक हजार रूपये की पेनाल्टी कार्यवाही जाएगी तथा दूसरी बार में आदेश का उल्लघंन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों, घरों के बाहर बिना मास्क पहने पाए जाने पर तथा सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर न्यनतम 200 अधिकतम 1000 रूपये का अर्थदण्ड किया जाएगा।