रेरा (RERA)लोक अदालत 2020 : म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण पहली लोक अदालत 12 दिसम्बर को - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शनिवार, 28 नवंबर 2020

रेरा (RERA)लोक अदालत 2020 : म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण पहली लोक अदालत 12 दिसम्बर को

 रेरा  (RERA)लोक अदालत

 Real Estate (Regulation and Development)

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पहली लोक अदालत 12 दिसम्बर 2020 को प्रातः 11 बजे से रेरा भवन में आयोजित की जा रही है। प्रभारी रेरा अध्यक्ष तथा सदस्य न्यायिक श्री दिनेश कुमार नायक ने बताया कि रेरा की प्रस्तावित लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिये तीन खण्डपीठ की स्थापना की गई है। लोक अदालत के आयोजन से पूर्व अनावेदकों के अधिवक्ताओं तथा सी.ए. से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा भी की जायेगी। सचिव/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री दिलीप कुमार कापसे को लोक अदालत के आयोजन का को-ऑर्डीनेटर बनाने के साथ ही अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर यह लोक अदालत लगायी जा रही है।

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खण्डपीठ की स्थापना तथा प्रभारी की नियुक्ति

रेरा प्राधिकरण में आयोजित लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारे के लिये गठित खण्डपीठ क्रंमाक-1 के अध्यक्ष तकनीकी सदस्य श्री अनिरूद्ध डी.कपाले को बनाया गया है। विधिक सलाहकार श्री आर.के. जोशी सदस्य होंगे। खण्डपीठ क्रंमाक-2 के अध्यक्ष न्यायनिर्णायक अधिकारी श्री व्ही.के.दुबे तथा अधिवक्ता सुश्री जूही रघुवंशी सदस्य होंगी। इसी प्रकार खण्डपीठ क्रंमाक-3 के निष्पादन अधिकारी श्री डी.एन.शुक्ला तथा सदस्य श्री जे.एम. चतुर्वेदी को बनाया गया है। वसूली अधिकारी श्री सूर्यकांत शर्मा के साथ सहयोगी कर्मचारी भी रहेंगे।

सुनवाई के लिये कक्ष स्थापित

खण्डपीठ क्रमांक-1 प्राधिकरण के प्रथम मंजिल सुनवाई कक्ष में स्थापित की जायेगी। खण्डपीठ क्रमांक-2 न्यायनिर्णायक अधिकारी के न्यायालीन कक्ष में तथा खण्डपीठ क्रमांक-3 प्राधिकरण की प्रथम मंजिल पर मीटिंग हॉल में स्थापित की जायेगी।

सी.ए. तथा अधिवक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधी चर्चा

लोक अदालत के आयोजन से पूर्व 4 दिसम्बर 2020 को दोपहर 3 बजे सभी सी.ए. तथा 5 दिसम्बर को सभी अधिवक्तागण के साथ दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे चर्चा की जायेगी। लोक अदालत के आयोजन की सूचना अनावेदकगण के अधिवक्तागण एवं सी.ए. को रेरा की आई.टी.शाखा द्वारा उनके ई-मेल के पते पर भेजी जायेगी।