अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए CPCT की अनिवार्यता खत्म
अनुकंपा नियुक्ति पाकर विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारी-अधिकारियों को अब सीपीसीटी (कम्प्यूटर प्रोफियंसी सर्टीफिकेशन टेस्ट) की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा। इसको लेकर उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी संघ ने बीते दिनों शासन को एक मांग पत्र भेजा था, जिसमें मांग रखी गई थी कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों को सीपीसीटी परीक्षा से मुक्त किया जाए। जिसके बाद शासन ने इस मामले में निर्णय लेते हुए आवेदकों को राहत दी।
कर्मचारी संघ का कहना है कि परीक्षा को लेकर कर्मचारियों को कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। संघ की मांग पर शासन ने अनुकंपा नियुक्ति पाने कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें इस परीक्षा से मुक्त किया है। उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष एमएल शर्मा ने बताया है कि संगठन ने अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड तीन को से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण और कम्प्यूटर दक्षता उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के बंधन से मुक्त करते हुए अनुकम्पा नियुक्ति शासन के आदेश में कंडिका 6.5 में शिथिलता प्रदान करने की मांग की थी। साथ सेवा से पृथक किए गए लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को बहाल करने के लिए मांग पत्र सौंपा गया था। जिस पर शासन ने निर्णय करते हुए कर्मचारी संघ को भरोसा दिया है कि जल्द ही इसके आदेश प्रसारित किए जाएंगे।
संघ के जितेंद्र झारिया ने बताया कि CPCT परीक्षा और बर्खास्त हुए कर्मचारियों को दोबारा शासन की सेवा में लेने की मांग बीते कई सालों से की जा रही थी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी संघ के पदाधिकारियों ने यह मांग उठाई थी। उस दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई थी