NDTV के प्रमोटरों पर SEBI ने लगाया 27 करोड़ रुपये का जुर्माना
- शेयरधारकों से कर्ज समझौते के बारे में तथ्य छिपाने पर हुई कार्यवाही
- प्रणय रॉय और राधिका रॉय है प्रमुख प्रमोटर
- 45 दिन के अंदर जमा करनी होगी जुर्माने की राशि
बाजार नियामक SEBI ने गुरूवार को NDTV के प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के साथ-साथ आरआरपीआर पर 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना कुछ कर्ज समझौतों के बारे में शेयरधारकों से जानकारी छिपाकर विभिन्न प्रतिभूति नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में लगाया गया है। आरआरपीआर होल्डिंग नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) की प्रमोटर संस्था है।
2017 में क्वांटम सिक्योरिटीज ने की थी सेबी से शिकायत
SEBI ने कहा कि उसने अपनी जांच 2017 में क्वांटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से की गई शिकायतों के आधार पर शुरू की थी। क्वांटम सिक्योरिटीज भी NDTV का शेयरधारक है और उसने आरोप लगाया था कि विश्वप्रधान कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (VCPL) के साथ कर्ज समझौते के बारे में शेयरधारकों से तथ्य छिपाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है।
350 करोड़ और 53 करोड़ के कर्ज की जानकारी छिपाई थी
एक कर्ज समझौता आईसीआईसीआई बैंक के साथ था, जबकि दो अन्य समझौते वीसीपीएल से किए गए थे। सेबी के मुताबिक, 2009 में वीसीपीएल के साथ 350 करोड़ रुपये का कर्ज समझौता किया गया। यह कर्ज आईसीआईसीआई बैंक का कर्ज चुकाने के लिए लिया गया था। इसके एक साल बाद वीसीपीएल से 53.85 करोड़ रुपये का एक अन्य समझौता किया गया।
एक समझौते की कुछ शर्तों के हिसाब से वीसीपीएल को वारंट को इक्विटी शेयर में बदलकर आरआरपीआर होल्डिंग्स के जरिये एनडीटीवी की 30 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहित करने की इजाजत दी गई है। इससे एनडीटीवी की कार्य पद्धति प्रभावित हो सकती है। रॉय दंपती ने इस मामले में एनडीटीवी के पार्टी नहीं होने का मुद्दा उठाया, लेकिन सेबी के अजूडिकैटिंग अधिकारी ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया