AIIMS सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को 2 साल की जेल और 1लाख रु. का जुर्माना
दिल्ली:आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने 2 साल की जेल और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सोमनाथ भारती को यह सजा एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में सुनाई गयी है। अदालत ने सोमनाथ भर्ती को सरकारी काम में बाधा डालने और जानबुझ कर चोट पहुँचाने के लिए दोषी ठहराया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 1 लाख रूपये जुर्माना ना भरने पर सोमनाथ भारती को एक महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
इस मामले में सोमनाथ भारती के साथ- साथ चार और लोगों पर आरोप था. भारती को इस मामले में दोषी पाया गया जबकि चार अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया गया. चारों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. सोमनाथ के वकील ने तुरंत जमानत के लिए अर्जी दी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया औऱ 20000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.
यह पहली बार नहीं है जब सोमनाथ भारती इस तरह के मामले में फंसे हैं इससे पहले वह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की वजह से हिरासत में ले लिये गये थे. उन्हें हिरासत में लंबा वक्त बिताना पड़ा. यहां भी सोमनाथ को सशर्त जमानत मिल गयीय एमपी एमएलए विशेष अदालत ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई
सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी. सोमनाथ भारती पर देश से बाहर जाने को लेकर पाबंदी लगायी गयी है. उन्हें पूछताछ के लिए जरूरत पड़ने पर तुरंत उपलब्ध होने का आदेश भी दिया गया है.