अध्यापक संवर्ग को 7वें वेतनमान के ऐरियर राशि
शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान का भुगतान 01.10.2019 अक्टूबर पेड नबम्बर 2019 से नगद तथा दिनांक 01.07. 2018. से दिनांक 30.09.2019 तक की बढ़ी हुई राशि का भुगतान वित्त विभाग स्तर पर दिनांक 15.01.2021 को हुई बजट अनुमान चर्चानुसार पाँच किश्तों में क्रमशः वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
आर्डर देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1/14/2019/20-1/ भोपाल, दिनांक 25.10.2019 द्वारा दिनांक 01.07.2018 से सुसंगत पदों पर नियुक्त एवं जिला पंचायत से छटवें वेतनमान का वेतन निर्धारण का अनुमोदन प्राप्त लोक सेवको को 01.10.2019 अक्टूबर पेड नवम्बर 2019 से 7वॉ वेतनमान भुगतान किये जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।
Download Undertaking Form and Order
2/म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा
3/ शैक्षणिक संवर्ग (अध्यापक संवर्ग) को 7वें वेतनमान एरियर राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व 6वाँ वेतनमान जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसका वेतन निर्धारण जिला पंचायत द्वारा तत्काल अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त 7वॉ वेतनमान का निर्धारण म.प्र.वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। एरियर राशि के भुगतान किये जाने के पूर्व संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित संलग्न प्रारूप "अ" संबंधित शिक्षक से इस आशय का वचन पत्र ( Underteking) प्राप्त कर लिया जावें कि यदि नियमविरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण अधिक राशि का भुगतान संबंधित को प्राप्त होता है, तो राशि की ब्याज सहित वसूली संबंधित कर्मचारी एवं उत्तराधिकारी से की जा सकेगी अन्यथा की स्थिति में भू राजस्व की बकाया के रूप में में वसूली की जा सकेगी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही भुगतान किया जावेगा।