मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने हाईकोर्ट की बंदिश के बाद भी उपयंत्री को प्रभारी सीएमओ बनाए जाने के मामले में दमोह कलेक्टर तरुण राठी को अवमानना नोटिस जारी किया है। एकलपीठ ने कलेक्टर से तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह अवमानना याचिका दमोह निवासी पत्रकार अनुराग हजारी की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2012 में निर्णय दिया कि नगर पालिकाओं के प्रभारी सीएमओ का चार्ज उस अधिकारी को दिया जाएगा, जो सीएमओ बनने की पात्रता रखता हो या फिर वह फीडर कैडर में शामिल हो। हाईकोर्ट ने प्रभारी सीएमओ का पद संभाल रहे अपात्र अधिकारियों को उनके मूल पद पर वापस भेजने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
50 से अधिक प्रभारी सीएमओ हटाए गए
हाईकोर्ट के आदेश के पालन में अप्रैल 2020 में दमोह नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ उपयंत्री कपिल खरे सहित प्रदेश के 50 से अधिक प्रभारी सीएमओ को हटा दिया गया। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कहा कि जनवरी 2021 में दमोह नगर पालिका के सीएमओ का तबादला हो गया। इसके बाद कलेक्टर तरुण राठी ने हाईकोर्ट के आदेश से हटाए गए उप यंत्री कपिल खरे को दोबारा प्रभारी सीएमओ बना दिया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।