Badwani Lock Down News
बड़वानी जिले के नगरीय क्षेत्रों में 9 अप्रैल
की शाम 6 बजे से 12 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक कोरोना लॉक डॉउन
बड़वानी 09 अप्रैल 2021
मध्यप्रदेश
शासन द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव
हेतु जन सामान्य के स्वास्थ्य हित में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री
शिवराजसिंह वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) में निहित
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़वानी जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में 30 अप्रैल
तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैंः -
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों बड़वानी, अंजड़, राजपुर, पलसूद, ठीकरी, सेंधवा, निवाली, पानसेमल, खेतिया तथा ग्रामीण हाट स्पाट क्षेत्र
तहसील पानसेमल के ग्राम जूनापानी, मोरतलाई, जलगोन, आमदा, टेमला, निसरपुर व चिकल्दा, तहसील निवाली के ग्राम चाटली एवं वझर, तहसील सेंधवा के ग्राम धवली, सोलवन, वरला एवं बलवाड़ी, तहसील राजपुर के ग्राम जुलवानिया, ओझर, बालसमुद, रूई एवं सिदड़ी, तहसील ठीकरी के ग्राम बरूफाटक एवं
दवाना में, तहसील
बड़वानी के ग्राम पाटी एवं सिलावद में शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे
तक लाकडाउन प्रभावी रहेगा।
जिले के नगरीय एवं ग्रामीण हाट स्पाट क्षेत्रों
में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा ।
जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस
सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुकवार) निर्धारित किये जाते है तथा कार्यालयीन समय
प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक नियत किया जाता है । (शनिवार एवं रविवार कार्यालय
बंद रहेगे)
गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में
प्रतिबंध से छूट रहेगी
अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन ।
केमिस्ट, निजी एवं शासकीय अस्पताल, राशन दुकाने, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम,
दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु जैसे दुध, फल, सब्जी की दुकाने एवं ठेले।
औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चाध्तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियोंध् कर्मचारी का आवागमन ।
केन्द्र सरकार, राज्य सरकार बैंक एवं स्थानीय निकाय के अधिकारीध् कर्मचारी का आवागमन।
परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी . अधिकारीगण ।
एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें ।
टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकध्कर्मी ।
बस स्टैण्ड से आने - जाने वाले नागरिक ।
घरेलू गैस सप्लाई ।
समाचार पत्र वितरण करने वाले हाकर्स ।
यात्रियों के रूकने हेतु होटल। वे होटल अपने यहा रूकने वाले यात्रियों को केवल रूम में ही खाना सप्लाय करेंगे।
उपरोक्त छूट प्राप्त दुकानदारध्प्रतिष्ठानध्नागरिक अनिवार्यतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियम एवं मास्क का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।
उक्त का उल्लंघन करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।