5 मई के बाद शादी करने वालों को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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रविवार, 16 मई 2021

5 मई के बाद शादी करने वालों को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा

शासन के निर्देशों का उल्लंघन कर छुपकर शादी करना पड़ेगा महंगा, 5 मई के बाद शादी करने वालों को मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा





उज्जैन जिले में 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए थे तथा पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमति को निरस्त किया गया था  


उज्जैन में सरपंच ने दो बेटियों की लॉकडाउन में शादी की दर्ज हुई FIR, सरपंची भी जाएगी.



मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की कलेक्टर ने 5 मई के बाद शादी करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं,  ऐसे लोग जिन्होंने शासन के निर्देशों की अवहेलना कर के 5 मई के बाद शादी की है  मेरी सर्टिफिकेट जारी ना करने के निर्देश  उज्जैन कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं,  यदि 5 मई के बाद हुई किसी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट ( विवाह पंजीयन) जारी कर दिया गया है तो उसे निरस्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं.


 गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन सहित पूरे मध्यप्रदेश में  शादियों पर बैन लगाया गया है,  शासन द्वारा शादियों को बैन किये जाने के बावजूद  प्रदेश में लोगों ने चोरी छुपे बड़ी संख्या में शादी की है. अकेले उज्जैन में ही 5 मई के बाद लगभग 200 शादियां होने का अनुमान है.



महिला सरपंच पर भी दर्ज होगी FIR

उज्जैन की रुनिजा की सरपंच मधु बैरागी ने 13 मई को अपनी दो बेटियों की शादी की है। इस मामले में सरपंच के पति कमल दास बैरागी पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला कलेक्टर आशीष सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने सरपंच मधु पर FIR करके सरपंची से हटाने की कार्रवाई के लिए कहा है।


शासन द्वारा पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त, फिर भी की शादियां


कलेक्टर ने कहा, पूर्व में दी गई विवाह की सभी अनुमतियों को भी निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद भी चुपचाप विवाह आयोजित किए गए हैं। यह मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है। ऐसे सभी विवाह के पंजीयन नहीं करने के लिए नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों को आदेश दिया गया है। आदेश में साफ कर दिया गया है कि 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।