MP New Corona Guidelines :कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित
माह मार्च अप्रैल, 2021 में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि होने पर राज्य शासन द्वारा संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश जारी किए गये थे। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नवीन दिशा-निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं, जो दिनांक 01 जून 2021 से प्रभावशील होंगे ।
1.सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है
2.स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान | ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी।
3.सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह ।
4.सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें ।
5. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएं। अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education ) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का विनिश्चय जिला कलेक्टर कर सकेंगे।
6.अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
8.विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनु रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा ।
9. पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा । . पूरे प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा ।
10. रूल ऑफ सिक्स अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा