MP Govt. School Teacher Transfer Policy 2021
स्कूल शिक्षा विभाग स्थानांतरण नीति 2021 निर्देश जारी
MP Govt. School Teacher Transfer Policy 2021
संदर्भित पत्र से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
वर्ष 2021 के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई
है। नीति की प्रति संलग्न है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य प्रशासन
विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति के अनुरूप ही कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में
निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है:
1. स्थानांतरण
नीति के पैरा क्रमांक-5 में अंकित शिक्षक संवर्ग से संबंधित
समस्त स्थानांतरण आदेश विभाग के एजूकेशन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाऐंगे
एवं संबंधितों को एम- शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध कराएं जाऐंगे।
2. शिक्षक
संवर्ग के ऐसे कोई भी आदेश जो पोर्टल से जारी नहीं किए जाऐंगे (ऑफलाइन जारी किए
जाऐंगे) स्वतः प्रभावशून्य होगे। पदग्रहण / पदमुक्ति संबंधी कार्यवाही भी
अनिवार्यतः पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
3. स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति
की जानकारी एजूकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन पर प्रदर्शित रहेगी।
जिला शिक्षा अधिकारी पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी को 03 दिवस में सत्यापित कर लें। इसके
उपरांत त्रुटिपूर्ण जानकारी अथवा आदेश के लिए जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी
होंगे।
मध्य प्रदेश स्थानांतरण नीति PDF वर्ष 2021-22 के लिए यहाँ क्लिक करें
4. जिला
स्तर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी से भिन्न स्थिति
होने पर तथा किसी शाला विशेष में रिक्त पद उपलब्ध न होने पर उस स्थान पर
स्थानांतरण से पदस्थापना नहीं की जाएगी।
5. विशिष्ट प्रकार की शालाएँ जैसे- सीएम राइज योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के पद ब्लाक किए जाऐंगे। इन विद्यालयों में स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जावेगी। यदि किसी जिले द्वारा इन विद्यालयों में स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना की जाती है तो ऐसे स्थानांतरण आदेश स्वतः शून्य माने जाऐंगे।
6. किसी
शाला / कार्यालय में किसी रिक्त पद पर जिले एवं राज्य दोनों स्तर से स्थानांतरण
आदेश जारी किए जाने की स्थिति में राज्य स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश प्रभावशील
होगा एवं जिले स्तर से जारी स्थानांतरण आदेश स्वतः प्रभाव शून्य माना जावेगा।
7. सामान्य
प्रशासन विभाग की नीति कण्डिका 20
अनुसार स्वयं के व्यय पर एवं परस्पर स्थानांतरण हेतु आवेदन कार्यालय प्रमुख के
सत्यापन उपरांत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 18 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत करना होंगे। विकलांगता की स्थिति अथवा गम्भीर बीमारी से
पीड़ित अथवा विशेष परिस्थिति में शिक्षक संवर्ग के शासकीय सेवकों के आवेदन डाक के
माध्यम से अथवा किसी भी स्तर पर सीधे कार्यालय पर प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
संबंधित कार्यालय उसे यथा स्तर पर प्रेषित करेगा।
8. जिला
स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदनों को छोड़कर शेष आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी
द्वारा परीक्षण कर संवर्ग वार नियत प्रारूप में सूचीबद्ध कर एक्सेल फाइल व
हस्ताक्षरित पीडीएफ में आयुक्त लोक शिक्षण को दिनांक 19 जुलाई 2021 तक प्रस्तुत किया जायेगा।
9. यदि
स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत कोई शिक्षक जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित
शालाओं में पदस्थापना चाहते है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी / 3-14 / 06 / 03 / एक दिनांक 29.02.2008 में निहीत प्रावधानों के तहत
प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु
आयुक्त लोक शिक्षण अधिकृत होंगे।
10. संबंधित
जिले द्वारा जिले के अन्दर किये जाने वाले स्थानांतरणों पर प्रभारी मंत्री का
अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही दिनांक 25 जुलाई
2021 से दिनांक 31 जुलाई 2021 तक पूर्ण की जाकर स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिए
जाए। दिनांक 31 जुलाई 2021 को रात्रि 12.00
बजे स्थानांतरण हेतु पोर्टल लॉक हो
जाएगा। उपर्युक्तानुसार निर्देशों का कडाई से पालन किया जाए।