MP School Reopen News
50 प्रतिशत क्षमता के साथ लगेंगे स्कूल
जुलाई में सप्ताह में 2 दिन व अगस्त में सप्ताह में 4 दिन कक्षा
लगेंगी
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन सुनिश्चित करते हुए आगामी 26 जुलाई से स्कूलों में 11वीं एवं 12वीं की कक्षाएँ एवं छात्रावास आरंभ किये जायेंगे। कक्षा 9वीं एवं 10वीं की कक्षाएँ 5 अगस्त से प्रारंभ की जाएंगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी स्कूल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ प्रारंभ
होंगे। जुलाई महीने में सप्ताह में 2 दिन तथा अगस्त माह में विद्यार्थी
सप्ताह में
4 दिन विद्यालय आ सकेंगे। कक्षाएँ खोली जाने के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय
परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। स्कूलों और छात्रावास में कोविड-19 अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिये पृथक से एसओपी
जारी की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में स्कूल
शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की
समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्कूल
शिक्षा
राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत
आदि उपस्थित थे।
कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त
से खुलेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कक्षा 12वीं के लिये कोचिंग सेन्टर 5 अगस्त से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
खुल
सकेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट समूहऔर
स्थानीय प्रशासन द्वारासतत् मॉनिटरिंग की जायेगी।सभी कोचिंग सेन्टर को
कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करना आवश्यक होगा।
महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र
प्रदेश के महाविद्यालयों में 1 सितम्बर से नवीन शिक्षा सत्र आरंभ होगा। वर्तमान में ओपन बुक पद्धति से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
ऑफलाइन
कक्षाओं का संचालन किया जाएगा।
सभी शिक्षकों
एवं कर्मचारियों का टीकाकरण
कराये
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अभियान चलाकर शत-प्रतिशत टीकाकरण
कराया जाए। इसी के साथ अधिक से अधिक
विद्यार्थियों का टीकाकरण कराया जाये।
पालकों की
सहमति आवश्यक
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में
कक्षाओं में विद्यार्थियों को भिजवाने
के
लिए उनके पालकों की सहमति आवश्यक
होगी।