स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने के संबंध में आदेश जारी देखें आदेश
राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.08.2021 के अनुक्रम में दिनॉक 20 सितम्बर 202 से स्कूल एवं छात्रावास प्रारंभ करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है:
1. स्कूलों में प्राथमिक स्तर की कक्षा 1 से 5 की कक्षाएं कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रारंभ की जाएं।
2. कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालित किये जाएं। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भी छात्रावास की सुविधा इस शर्त के आधार पर उपलब्ध कराई जाए की छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए।
3. प्रदेश में संचालित समस्त आवासीय विद्यालय कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12 वीं के लिए शतप्रतिशत विद्यार्थियों के लिए संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी छात्रावास इस शर्त के आधार पर खोले जा सकते है कि छात्रावास में उसकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं होना चाहिए।
4. जिला अंतर्गत संचालित स्कूलों / छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों को खोले जाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः जिला आपदा प्रबंधन समिति से सहमति ली जाएं।
5.
शालाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा:
5.1 5.2 अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय / छात्रावास में उपस्थित हो सकेंगे। स्कूलों में भारत सरकार / राज्य स्तर से समय समय पर जारी एस.ओ.पी. (Standard
Operating Procedure) एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5.3 शालाओं एवं छात्रावासों में कार्यरत समस्त स्टॉफ को टीके का कम से कम 01 डोज़ लगा हो। यदि किसी स्टॉफ द्वारा एक भी डोज़ नहीं लगवाया गया हो तो संबंधित को तत्काल टीकाकरण करवाना होगा।
5.4 शालाओं में कक्षावार नियत दिवसों के अतिरिक्त अन्य दिवसों में डिजिटल माध्यम से ऑन लाईन कक्षाएं पूर्ववत संचालित की जा सकेंगी। -
6. दूरदर्शन एवं व्हाटसएप ग्रुप पर शैक्षिक सामग्री का प्रसारण पूर्ववत जारी रहेगा।