ऑनलाइन करें कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया - नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शनिवार, 16 अक्तूबर 2021

ऑनलाइन करें कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया - नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह

 कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने के निर्देश

कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने के निर्देश



नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों के अंतर्गत भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण के कम्पाउंडिंग को ऑनलाइन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है। साथ ही सभी नगरीय निकायों को कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। श्री सिंह ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिये हैं।

 

श्री सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में संशोधन कर भवन अनुज्ञा अंतर्गत कम्पाउंडिंग की सीमा में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। साथ ही 28 फरवरी, 2022 तक कम्पाउंडिंग के लिये प्राप्त प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट भी दी गई है।

 

ऑफलाइन करने पर होगी कार्यवाही

 

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि यह बात संज्ञान में आयी है कि कुछ नगरीय निकायों में कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन की जा रही है। उन्होंने कहा है कि दोनों प्रकार की कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से सभी निकायों में संचालित है। अत: ऑफलाइन कम्पाउंडिंग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी