Jammu Breaking:जम्मू में सीमा के पास ड्रोन से गिराया गया हथियार और गोला-बारूद का पैकेट - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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रविवार, 3 अक्तूबर 2021

Jammu Breaking:जम्मू में सीमा के पास ड्रोन से गिराया गया हथियार और गोला-बारूद का पैकेट

 Jammu Breaking:जम्मू में सीमा के पास ड्रोन से गिराया गया हथियार और गोला-बारूद का पैकेट

Jammu Breaking:जम्मू में सीमा के पास ड्रोन से गिराया गया हथियार और गोला-बारूद का पैकेट


जम्मू 03 अक्टूबर


 जम्मू के बाहरी इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट फलियां मंडल क्षेत्र से शनिवार देर रात पुलिस ने ड्रोन की मदद से कुछ सामान गिराये जाने की एक संदिग्ध घटना के बाद हथियार और गोला-बारूद का एक पैकेट बरामद किया।


विश्वसनीय सूत्रों ने रविवार को बताया कि ड्रोन से सामान गिराये जाने की संदिग्ध घटना आधी रात के करीब हुई। सूत्रों ने बताया कि अलोरा मंडल गांव के कुछ ग्रामीण ड्रोन जैसी उड़ने वाली वस्तु की आवाज सुनकर जाग गये और उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची।


सूत्रों ने बताया कि पुलिस टीम ने पीले रंग की पॉलिथीन में रखा पैकेट जब्त कर लिया, जिसमें एक हैंडल लगा था, जो नायलॉन के धागे से बंधा हुआ था। पैकेट में एक राइफल, तीन मैगजीन और 30 कारतूस सहित हथियार और गोला-बारूद मिले।

गौरतलब है कि अरनिया सेक्टर में 23 अगस्त को तड़के अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक ड्रोन देखा गया था, जिस पर सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने फायरिंग की। गोलीबारी के बाद वह वापस पाकिस्तान की ओर उड़ गया।

जून में वायुसेना स्टेशन जम्मू पर हुए ड्रोन हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन देखे जाने के मामले बढ़ गये हैं। स्टेशन के उच्च सुरक्षा तकनीकी क्षेत्र में 26-27 जून की मध्यरात्रि में दो विस्फोट हुए थे जिसमें वायु सेना के दो जवान मामूली रूप से घायल हो गये थे।

इसके बाद 23 जुलाई को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अखनूर सेक्टर के गुरा पट्टन इलाके में पांच किलो आईईडी ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ड्रोन, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, हॉट-एयर बैलून जैसे उप-पारंपरिक एरियल प्लेटफॉर्म से खतरों से निपटने के लिए तैयार की गयी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालने करने का आदेश दिया है।

जम्मू -कश्मीर में विभिन्न जिला प्रशासन ने पहले ही ड्रोन के इस्तेमाल, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों में फ्लाइंग मशीन का इस्तेमाल करने वालों को इसके इस्तेमाल से पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है।