मध्य प्रदेश में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू: समस्त स्कूल एवं हॉस्टल बंद । MP Corona Guideline - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 14 जनवरी 2022

मध्य प्रदेश में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू: समस्त स्कूल एवं हॉस्टल बंद । MP Corona Guideline

 मध्य प्रदेश में प्रतिबंधात्मक आदेश 

MP Corona Guideline

मध्य प्रदेश में प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू:  कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल  बंद । MP Corona Guideline



राज्य शासन ने कोविड-19 के पॉजीटिव तथा एक्टिव प्रकरणों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज ली गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की वर्चुअल बैठक में हुए विचार-विमर्श के तत्काल बाद अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर सभी कलेक्टर्स को उनका कड़ाई से पालन करने को कहा है।

 

डॉ. राजौरा ने बताया कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जाएंगे। सभी प्रकार के मेले (धार्मिक, व्यावसायिक), जिनमें जन-समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त रैली एवं जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

 

डॉ. राजौरा ने बताया कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जाए। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जाये।