अनियमित नियुक्ति-पदोन्नति देने के मामले में उपायुक्त निलंबित | MP DHP News - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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गुरुवार, 19 जनवरी 2023

अनियमित नियुक्ति-पदोन्नति देने के मामले में उपायुक्त निलंबित | MP DHP News

 अनियमित नियुक्ति-पदोन्नति देने के मामले में उपायुक्त निलंबित

अनियमित नियुक्ति-पदोन्नति देने के मामले में उपायुक्त निलंबित | MP DHP News



उपायुक्त सहकारिता जिला सतना श्री के. पाटनकर को अनियमित नियुक्ति एवं पदोन्नतियों के प्रस्तावों पर अनुमोदन देने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा जारी निलंबन आदेश में निलंबन के दौरान श्री पाटनकर का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ भोपाल होगा। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा है कि विभाग में अनियमिता करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा।

 

वर्तमान में सतना जिले में पदस्थ उपायुक्त सहकारिता श्री पाटनकर ने पूर्व में छतरपुर जिले में पद-स्थापना के दौरान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध 5 प्राथमिक साख सहकारी संस्थाओं में विक्रेताओं/सहायक समिति प्रबंधकों की अनियमित नियुक्तियों और पदोन्नतियों के प्रस्तावों पर अनुमोदन कर स्वीकृति दी थी। छतरपुर जिले की प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्यादित पिपट बिजावर, गुलगंज, मउखेरा में सहायक प्रबंधक से प्रबंधक के पद पर पदोन्नति और वेतन आहरण की स्वीकृति दिये जाने में आयुक्त सहकारिता के वर्ष 2010 एवं 2011 में जारी निर्देशों का श्री पाटनकर द्वारा उल्लंघन किया गया था।