लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 48 विभाग की 696 सेवाएँ |लोक सेवा प्रबंधन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक | MP Lokseva Adhiniyam - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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सोमवार, 13 मार्च 2023

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 48 विभाग की 696 सेवाएँ |लोक सेवा प्रबंधन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक | MP Lokseva Adhiniyam

लोक सेवा गारंटी अधिनियम  में 48 विभाग की 696 सेवाएँ 

MP Lokseva Adhiniyam




मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रबंधन विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम में 48 विभाग की 696 सेवाएँ दी जा रही हैं। लोक सेवा प्रबंधन एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई। समिति के सदस्य विधायक श्री संजय सत्येन्द्र पाठक सहित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

बताया गया कि नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर किये गये आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। लगभग एक करोड़ 22 लाख से अधिक व्यक्तियों को सीएम हेल्पलाइन से लाभान्वित किया गया है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज 2 करोड़ शिकायतों में से 98 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। सीएम जन-सेवा में नागरिकों को दैनिक जीवन में सर्वाधिक जनोपयोगी लोक सेवा गारंटी अधिनियम की सेवाएँ दी जा रही हैं। इनमें आय, मूल निवासी प्रमाण-पत्र और चालू खसरा-खतौनी, नक्शा एवं भू-अधिकार पुस्तिका की प्रतिलिपियों का प्रदाय सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर प्राप्त कॉल पर किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन से नागरिकों को व्हाट्सअप के माध्यम से दर्ज शिकायतों की स्थिति और योजनाओं की जानकारी देने की सुविधा भी दी जा रही है।

 

कार्यपालक निदेशक राज्य लोक सेवा अभिकरण श्री अभिजीत अग्रवान ने बताया गया कि पिछले 6 माह में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएँ देने के लिये उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं। प्रदेश में 230 लोक सेवा केन्द्रों से आधार पंजीयन और 430 केन्द्रों से आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। बैठक में एमपी ई-डिस्ट्रिक पोर्टल की भी जानकारी दी गई।