संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश शासन क निर्देशानुसार आईएफएमआईएस (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त लोकसेवकों के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन तैयार किये जाकर पीपीओ स्वीकृत किये जायेंगे। कम्प्यूटर सिस्टम में पेंशन प्रकरण तैयार करने और ऑनलाईन पेंशन प्रकरण को जिला पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत करने संबंधी पेंशन मॉड्यूल का प्रशिक्षण गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों और सिस्टम ऑपरेटर स्टाफ को दिया गया। इस मौके पर जिला कोषालय अधिकारी एस0बी0 भदौरिया, जिला पेंशन अधिकारी डी0पी0 द्विवेदी भी उपस्थित थे।
पेंशन मॉड्यूल के प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सेवानिवृत्त होने वाले लोकसेवक को स्वयं के लॉगिन से पेंशन आवेदन पत्र में ईएसएस पेंशन संबंधी सभी आवश्यक विवरण स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के नाम, नॉमिनी डिटेल, जन्म तिथि, बैंक विवरण, वर्तमान और स्थाई पता, ई-मेल, मोबाईल नम्बर, पहचार चिन्ह, कद्, धर्म, राष्ट्रीयता के बारे में स्वयं प्रविष्टि की जायेगी। पेंशन के तीन वर्गीकृत प्रकार कर्मचारी पेंशन, नॉमिनी पेंशन और वीआरएस लेने पर प्राप्त होने वाली पेंशन के लिये ऑनलाईन प्रविष्टियां की जायेंगी। आहरण संवितरण अधिकारियों को लोकसेवक द्वारा सेवानिवृत्त होने के समय दी जाने वाली ऑनलाईन एन्ट्री की प्रक्रिया का विस्तार से पॉवर पॉईन्ट प्रेजेन्टेशन दिया गया। ईएसएस सिस्टम में लोकसेवकों की प्रोफाईल कर्मचारीवार नहीं बनाते हुये कैडरवाईज बनाई जायेगी। लोकसेवकों को प्रथम बार लॉगिन करने पर उपयोगकर्ता को कार्यालय प्रमुख से पासवर्ड प्राप्त करना होगा। सेवानिवृत्त होने वाले लोकसेवकों द्वारा ऑनलाईन सभी एन्ट्रियां करने के बाद सबमिट करना होगा। जिसके बाद लोकसेवक का पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु पेंशन कार्यालय को प्राप्त हो जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान आहरण संवितरण अधिकारियों को कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार कर प्रोफाईल बनाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दें। ताकि सेवानिवृत्त होने के साथ ही लोकसेवक को पीपीओ प्रदान किये जा सकें। एक्सग्रेसिया के मामले में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के ऑनलाईन प्रविष्टियां लेखा कार्य देखने वाले कार्यालयीन कर्मचारी द्वारा की जायेगी। जबकि अन्य मामलों में सेवानिवृत्त लोकसेवकों को स्वयं की लॉगिन से पेंशन मॉड्यूल में एन्ट्री करनी होगी।