ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता मानदंड में छूट एवं बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 21 अगस्त 2020

ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता मानदंड में छूट एवं बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि



ईएसआई कॉरपोरेशन ने केंद्रीय श्रम एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कल आयोजित अपनी 182वीं बैठक के दौरान अपने सेवा प्रदायगी तंत्र में बेहतरी लाने एवं कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए कई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। 
ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके तहत ईएसआई स्कीम के तहत कवर होने वाले श्रमिकों को बेरोजगारी लाभ का भुगतान किया जाता है। ईएसआई कॉरपोरेशन इस स्कीम को एक वर्ष और की अवधि 30 जून 2021 तक के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है। जिन श्रमिकों ने कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान अपने रोजगार खो दिए हैं, उन्हें विद्यमान शर्तों एवं राहत की राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया है। छूट दी गई शर्तों के तहत बढ़ी हुई राहत 24.3.2020 से 31.12.2020 तक देय होगी। इसके बाद स्कीम 01.01.2021 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान मूल पात्रता शर्त के साथ उपलब्ध होगी। इन शर्तों की समीक्षा जरुरत एवं ऐसी छूट पाई शर्त के लिए मांग पर निर्भर करेगी।
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, पेशेवर विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधियों सहित कॉरपोरेशन के लगभग 60 सदस्यों ने वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये इसमें भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्रम एवं रोजगार सचिव श्री हीरा लाल समारिया, सांसद श्री रामकृपाल यादव, सांसद श्रीमती डोला सेन, महानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एएस एवं एफए सुश्री सिबानी स्वैन शामिल थे।