नरसिंहपुर, 31 अगस्त 2020. न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध भंडारण के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 4 हजार घन मीटर रेत खनिज राजसात करने का आदेश दिया है। साथ ही अनावेदकों के विरूद्ध जप्तशुदा रेत खनिज की रायल्टी का दो करोड़ 40 लाख रूपये अर्थदंड लगाया है और इस जुर्माने के बराबर दो करोड़ 40 लाख रूपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित कर कुल 4 करोड़ 80 लाख का अर्थदंड लगाया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदकों से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। इस संबंध में जप्तशुदा रेत खनिज का नियमानुसार नीलामी से निराकरण करने के आदेश दिये जा चुके हैं।
इस सिलसिले में खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि 17 मई 2019 को छोटा छिंदवाड़ा, कामथ वार्ड गोटेगांव में अनावेदक सौरभ कुमार खरया पिता प्रमोद कुमार खरया निवासी सराफा गोटेगांव और संजीव काछी पिता गोपाल काछी निवासी सराफा गोटेगांव द्वारा खसरा क्रमांक 263/ 1/ 3 एवं 264/ 1/ 3 के 2.16 हेक्टर रकबे में 4 हजार घन मीटर (400 डम्फर) रेत खनिज का अवैध भंडारण पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अनावेदक पक्ष की ओर से रेत भंडारण की अनुमति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अनावेदकों का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा उक्त जप्तशुदा रेत खनिज शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश जारी किया गया है।