समय पर सेवा नहीं देने पर सीईओ जनपद नरसिंहपुर पर लगा 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शनिवार, 29 अगस्त 2020

समय पर सेवा नहीं देने पर सीईओ जनपद नरसिंहपुर पर लगा 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड



नरसिंहपुर, 29 अगस्त 2020

 मप्र लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत समय पर सेवा नहीं देने पर कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्री वेद प्रकाश ने सीईओ जनपद नरसिंहपुर एवं पदाभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र दीक्षित पर 5 हजार रूपये का अधिकतम अर्थदण्ड लगाया है। यह राशि आवेदक को प्रतिकर के रूप में भुगतान की जायेगी।
         उल्लेखनीय है कि तिंदनी- नरसिंहपुर के श्री मथुरा प्रसाद ने विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करने के लिये 20 मार्च 2020 को ऑनलाइन आवेदन किया था। यह सेवा श्रम विभाग के सेवा क्रमांक 2.2 के अधीन आती है। इस आवेदन को 15 अप्रैल 2020 तक की समयसीमा में निराकृत किया जाना था, परन्तु पदाभिहित अधिकारी सीईओ जनपद नरसिंहपुर ने 9 जुलाई को आवेदन निरस्त कर निराकृत किया। आवेदक श्री मथुरा प्रसाद के आवेदन को समय सीमा में निराकृत नहीं करके युक्तियुक्त कारण के बगैर 85 दिवस विलम्ब से  निरस्त करने पर कलेक्टर ने 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया। इस राशि को आवेदक के खाते में जमा कराकर जानकारी तत्काल भिजवाने के निर्देश कलेक्टर ने सीईओ जनपद को दिये हैं।