आदतन अपराधी अतुल चौरसिया जिला बदर - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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सोमवार, 28 सितंबर 2020

आदतन अपराधी अतुल चौरसिया जिला बदर

 



कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले के आदतन अपराधी नेहरू रोड गिरजाकुंड सिवनी निवासी अतुल चौरसिया पिता ईश्वर प्रसाद चौरसिया उम्र 24 वर्ष को पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन एवं अनावेदक पर सन् 2015 से  अबतक दर्ज मारपीट, तोड़फोड, अवैध हथियार रखना तथा हत्या के प्रयास जैसे कुल 13 आपराधिक प्रकरणों के मद्देनजर जिला बदर के आदेश जारी किये गये है। जिला दंडाधिकारी डॉ. फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) के अंतर्गत अनावेदक को सिवनी सहित समीपवर्ती जिले छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले की राजस्व सीमा से 2 माह की कालावधि के लिये निष्कासित करने के आदेश जारी किये है।