कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा धारा- 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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मंगलवार, 22 सितंबर 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा धारा- 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

  



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं उससे बचाव के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।


       जारी आदेशानुसार आगामी त्यौहारों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं की अधिकतम ऊचांई 6 फिट होगी तथा पण्डाल का आकार 10x10 फिट अधिकतम होगा। सामाजिक सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों में गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 100 से कम व्यक्ति शामिल हो सकेंगे जिसके लिए आयोजकों को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसी तरह मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं कि जाएगी। संबंधित आयोजकों को पृथक से लिखित अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करनी होगी।


       इसी तरह किसी भी धार्मिक / सामाजिक आयोजनों के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा का आयोजन नहीं किया जाएगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए झांकियो, पण्डालों, विसर्जन स्थलों में श्रद्धालुओं को फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाईजन का उपयोग करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। केमिस्ट, रेस्ट्रा, भोजनालय, राशन एवं खानपान से संबंधित दुकाने रात्रि 8 बजे के बाद भी निर्धारित समय तक खुली रह सकती हैं। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक अकारण आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दुकान संचालकों को मास्क के उपयोग तथा ग्राहकों के बीच निर्धारित मानक दूरी बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। ऐसा न करने पर संबंधित दुकानदारों पर नियमानुसार जुर्माना व अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।