मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के पत्रकारों, फोटोग्राफर्स और कैमरामेन के लिये
स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है। इसमें व्यक्तिगत
स्वास्थ्य बीमा चार लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपये का होगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा दो लाख रुपये
और दुर्घटना बीमा चार लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार चार लाख रुपये अथवा दो
लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। इसमें 21
वर्ष से लेकर 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि
पात्र होंगे तथा पूर्व से बीमित पत्रकार 80
वर्ष तक के इस योजना के पात्र होंगे।
यह बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। साठ वर्ष
तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय
द्वारा किया जायेगा। पति,
पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को भी निर्धारित
प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पॉलिसी में पहले से
विद्यमान सभी बीमारियां शामिल होंगी।
जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के
साथ ही संचार संस्थान का फार्म-16
एवं पीपीएफ कटौत्रे की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी।
इस योजना के अन्तर्गत आवेदन आगामी 15
सितम्बर तक किये जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी नईदिल्ली में कार्यरत
पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा गैर-अधिमान्य
पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया
जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब
मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। आरएनआई में रजिस्टर्ड
नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि भी इसमें पात्र होंगे।
पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों
में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके
लिये पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी दिया जायेगा। पुरानी बीमा पॉलिसी 3 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो जायेगी। पूर्व से बीमित
पत्रकार 15 सितम्बर 2020 तक आवेदन जमा करेंगे, तब उनकी नई पॉलिसी 4 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हो सकेगी।
योजना का विस्तृत विवरण और प्रीमियम तालिका
जनसम्पर्क संचालनालय की वेब साइट www.mpinfo.org में उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यूटीआई नम्बर की जानकारी सहित
अन्य पूरी जानकारी के साथ ऑनलाइन mdindiaonline.com/mpgovt लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरना होगी।
फार्म ऑनलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर-अधिमान्यता प्राप्त
पत्रकारों के फार्म अलग-अलग हैं, अत:
पत्रकारों से अपील की जाती है कि वे सही फार्म भरें। तालिका में पत्रकार, पति, पत्नी एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का
प्रीमियम अलग से तालिका अनुसार जोड़ना होगा।
अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क
योजना और प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी
के लिये समस्त पत्रकारगण श्री राजेश रावत प्रशासनिक अधिकारी युनाईटेड इण्डिया
इंश्योरेंस कंपनी भोपाल (फोन नम्बर- 0755-2492757 व मो.नं.- 7305015820),
श्री नवीन श्रीवास्तव सीनियर डिवीजनल
मैनेजर युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल (फोन नम्बर- 0755-2555338 व मो.नं.- 9691851082), बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम
सम्बन्धी जानकारी के लिये एमडी इण्डिया (फोन नम्बर- 0755-4936991), श्री अभिषेक शुक्ला (मो.नं.- 9300101780) एवं श्री अनिल (मो.नं.- 7391054038) से सम्पर्क कर सकते हैं।
यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को
भी योजना में शामिल करना चाहते हैं तो तालिका में दर्शाये गये आयुवर्ग के अनुसार
प्रीमियम राशि युनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम बैंक ऑफ इण्डिया सचिवालय
ब्रांच एमपी नगर भोपाल खाता क्रमांक- 900520100000291, आईएफएससी कोड- BKID0009005, एमआईसीआर
कोड- 462013006 में एनईएफटी करें। साथ ही एनईएफटी की
गई राशि का युटीआर नम्बर आवेदन-पत्र में भरें।