बड़वानी 03 अक्टूबर 2020
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री विशाल खाडे ने पारित अपने आदेश मे किराणा दुकान में चोरी करने के आरोपियो जगन पिता तुकाराम निवासी जोड़मोड़ा एवं राजू पिता इसराम निवासी सेंधवा को धारा 457, 380 भादवि में जमानत निरस्त कर दी है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि फरियादी कस्बा निवाली के झण्डा चैक में मसाले की दुकान लगाता है। रोजाना वह दुकान लगाकर शाम को मसाले का पूरा सामान अपने वाहन (तूफान) में रखकर वाहन को अपने घर के सामने खड़ा करता है। फरियादी ने 17 सितम्बर 2020 को रात्रि में घर के सामने चिल्ला चोट की आवाज सुनी तो उसने बाहर आकर पाया कि दादी की किराणा दुकान का ताला खुला है, साथ ही उसकी तूफान वाहन के गेट भी खुले हुये है और उसमें रखा हुआ सामान में से बहुत सारा सामान गायब है। जिस पर से उन्होने अज्ञात चोरो के विरूद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान पश्चात इन आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था ।