कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले में लोकशांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के कुल 7 आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों की सतत निगरानी तथा उनमें सुधार लाने के लिए थाना हाजिरी के आदेश जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-3 (क) के तहत किए गए आदेश में अनावेदक मुकेश पिता जीवनलाल सेन उम्र 24 वर्ष निवासी निवारीटोला लखनादौन को 9 माह तक प्रत्येक माह की 1 और 16 तारीख को को थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। अनिल पिता गुलाब यादव उम्र 24 वर्ष निवासी निवारी टोला लखनादौन को 9 माह तक प्रत्येक माह की 1 और 16 तारीख को, शिवदयाल पिता दशरथ चन्द्रबंशी उम्र 40 वर्ष ग्राम छीतापार थाना कान्हीवाड़ा को 6 माह तक प्रत्येक माह की 1 और 16 तारीख, पूरन उर्फ बादशाह पिता जगदीश यादव उम्र 32 वर्ष निवासी लखनादौन को 6 माह तक प्रत्येक माह की 1 और 16 तारीख को थाना प्रभारी के सामने उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी तरह अनावेदक दीवानसिंह पिता बब्बूला गोंड उम्र 37 वर्ष निवासी सारसडोल लखनादौन को 6 माह तक प्रत्येक माह की 1 तारीख को, रविशंकर पिता गिरीश झारिया उम्र 22 वर्ष निवासी गंधीला लखनादौन एवं मनोज पिता सुमेरसिंह धुर्वे निवासी निवारीटोला लखनादौन को 6 माह तक प्रत्येक माह की 1 तारीख को थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। आदेश का उल्लघंन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।