न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री विशाल खाड़े द्वारा अपने आदेश में रूपये से भरा बैग चुराने के आरोप में आरोपीगण नरपत पिता नाथूलाल, अमन पिता जीलमल, बैजू पिता जगजीवन ग्राम कडिया सासी तहसील पचोर थाना बोग जिला राजगढ (म.प्र.) को धारा 379, 380 भादवि के तहत् पुलिस रिमाण्ड पर भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि 08 सितम्बर 2020 को फरियादी खेतिया से पानसेमल गया। पानसेमल से रूपये 3 लाख रुपये निकाले रुपयों को थैली में रखकर फिर वह एसडीओ कार्यालय गया फिर वहा पर थैली से रूपये निकालकर उसके बैग में रखे। फिर लगभग 02.30 बजे बैग मोटर सायकल पर रखकर मोटर सायकल स्टार्ट करने लगा तो वह नहीं हुई, मोटरसायकिल में समस्या देखने के लिए वह नीचे झुका और उसके बाद जब फरियादी ने पलटकर देखा तो बैग मोटर सायकल में नही दिखा उसने आस-पास तलाश किया नही मिला।फरियादी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसन्धान के दौरान आरोपीगण नरपत पिता नाथूलाल, अमन पिता जीलमल, बैजू पिता जगजीवन ग्राम कडिया सासी तहसील पचोर थाना बोग जिला राजगढ (म.प्र.) को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया गया।न्यायलय द्वारा आरोपीगण को पुलिस को रिमांड पर सौंपा गया।