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एक आदतन अपराधी जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आदतन अपराधी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा- 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन एवं अनावेदक पर दर्ज गम्भीर आपराधिक प्रकरणों के मद्देनजर जारी किए गए जिला बदर आदेश में अनावेदक जहूर खान पिता अतीक खान उम्र 33 वर्ष टिग्गा मोहल्ला संजय वार्ड को सिवनी सहित समीपवर्तीय जिले छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मण्डला की राजस्व सीमा से एक वर्ष की कलावधि के लिए निष्कासित करने के आदेश जारी किए गए हैं। अनावेदक जहूर खान पर वर्ष 2002 से मारपीट, आर्म्स एक्ट जैसे कुल 28 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
आदतन अपराधी को थाना हाजिरी के आदेश
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले में लोकशांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना धूमा क्षेत्र के आदतन अपराधी हरिराम पिता फूलसिंह कुड़ोपा उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम खमरिया की आपराधिक गतिविधियों की सतत निगरानी कर अनावेदन में सुधार लाने के लिए थाना हाजिरी के आदेश जारी किए गए हैं।
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-3 (क) के तहत किए गए आदेश में अनावेदक अपराधी हरिराम पिता फूलसिंह कुड़ोपा ग्राम खमरिया को छ: माह तक प्रत्येक माह की 1 तारीख को थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं।