विस्फोटक सामग्री संबंधी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करने नवीन व्यवस्था प्रारंभ - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

Breaking

शनिवार, 24 अक्टूबर 2020

विस्फोटक सामग्री संबंधी सेवाएँ ऑनलाइन प्रदान करने नवीन व्यवस्था प्रारंभ

 

विस्फोटक सामग्री निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एवं चौरसा पटाखे विक्रय के लिये एनओसी/अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओं को एम.पी.ई. सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाइन प्रदाय किये जाने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने नवीन व्यवस्था प्रारंभ की है।

 


अपर मुख्य सचिव, गृह डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश में व्यवसाय को सुलभ कराने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए सेवाएँ ऑनलाइन प्रदाय करने के लिये नवीन व्यवस्था शुरू की गई है। इसके अंतर्गत सेवाओं को प्राप्त करने के इच्छुक आवेदनकर्ता पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन हो सकेगा। आवेदनकर्ता को पोर्टल पर जानकारियाँ स्केन कर अपलोड करना होंगी। पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क जमा कर एनओसी भी प्राप्त की जा सकेगी।

 

डॉ. राजौरा ने बताया कि जारी आदेश में सेवाओं की प्राप्ति के लिये पात्रताएँ भी स्पष्ट की गई हैं। चिन्हित 19 सेवाओं को प्राप्त करने के लिये आवेदनकर्ता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी जरूरी है। उसे माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिये। आवेदनकर्ता भारतीय दण्ड विधान-1973 के अध्याय-8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध-पत्र निष्पादित करने के लिये आदेशित न किया गया हो। नियमानुसार आवेदन करने पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा के बाद ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त एनओसी/अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।