बीज विक्रेताओं का लायसेंस निरस्त
संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास श्री बी के बिलैया ने किसान कल्याण तथा कृषि विकास स्तर के अधिकारियों
को निर्देश दिए हैं कि बीज गुण नियंत्रण
अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही हेतु मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। बीज अधिनियम
1966, बीज नियम 1968
एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 मे निहित प्रावधान अनुसार लाइसेंस
निलंबित/निरस्त/ न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
जारी आदेश में कहा गया है कि बीज कंपनियों
द्वारा अप्रमाणित किस्में जिन्हें अन्य
नाम देकर विभागीय अनुमति के बिना विक्रय किया जा रहा है तथा बीजों की गुणवत्ता के
बारे में भ्रामक जानकारी प्रसारित की जा रही है, इस पर तुरंत रोक
लगाएं। जिला स्तर के एवं क्षेत्रीय स्तर के सभी अधिकारी सघन जांच करें, यदि कोई भी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर
और ट्रेडर बिना विभागीय विक्रय अनुमति के तथा अप्रमाणित भ्रामक बीजों का विक्रय कर रहा है तो उसका बीज विक्रेता
लायसेंस तुरंत निरस्त कर उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी करें। इसकी जानकारी
निर्धारित प्रारूप में किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय के ईमेल dagseed@mp.gov.in पर प्रतिदिन
भेजना सुनिश्चित करें।
शासन से प्राप्त निर्देशों के तारतम्य में जिला स्तर पर सहायक संचालक ,किसान कल्याण तथा कृषि विकास स्तर के अधिकारी को दल प्रमुख बनाकर क्षेत्रीय बीज निरीक्षकों का संयुक्त जांच दल का गठन किया जाएगा। उक्त जिला स्तरीय जांच दल सघन जांच करेगा। उपरोक्त वर्णित अनियमितता के पाए जाने पर बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 मे निहित प्रावधान अनुसार लाइसेंस निलंबित,निरस्त,कर न्यायालयीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। की गई कार्रवाई का साप्ताहिक प्रतिवेदन संचालनालय भेजना सुनिश्चित करेंगे। आदेश में उपरोक्त्त कार्यवाही तत्काल प्रभाव से करने के निर्देश भी दिए गए हैं।