आयुक्त भोपाल सम्भाग द्वारा सम्भाग के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय के सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन एवं परिवार पेंशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण 31 अक्टूबर 2020 को अंतिम रूप से करें एवं म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अतंर्गत सातवें वेतनमान में लंबित शासकीय सेवको की सुची उपलब्ध करायें।
आयुक्त द्वारा अगस्त और सितंबर माह में भी यह अभियान चलाया था। सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन व परिवार पेंशन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। जिसमें बहुत से कार्यालयों के अंतर्गत पेंशन व परिवार पेंशन प्रकरण लंबित पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई और लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है।
कार्यालय प्रमुखों से कहा कि वे अपने कार्यालय के लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु व्यक्तिगत रूचि लेकर संबंधित शाखा लिपिक को जिला पेंशन कार्यालय में उपस्थित होकर लंबित पेंशन प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अतंर्गत सातवें वेतनमान में लंबित शासकीय सेवको की सूची भी जिला पेंशन कार्यालय को हार्ड कापी में तथा साफ्ट कापी में उपलब्ध कराने कहा गया है।