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खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने निर्देशन में जिले में गठित जांच दल द्वारा गुरुवार 28 अक्टूबर को सिवनी शहर के लूघरवाड़ा ग्राम में अवैध रूप से संचालित पानी पाउच फैक्ट्री का निरीक्षण कर परिसर मे स्थित पानी पाउच मशीन को सील किया गया तथा परिसर में 200 बोरी पानी पाउच मात्रा लगभग 3445 लीटर एवं मूल्य 7920 रूपए लगभग जो कि विक्रय हेतु निर्माण कर संग्रहित रखी हुई थी को जप्त किया गया पानी पाउच सैंपल फिल्म पैक पानी पाउच का नमूना जांच हेतु लिया गया। लिए गए नमूनों को जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जावेगी।