सिवनी जिला बदर आरोपी
गौवंश का परिवहन, साम्प्रदायिक दंगे तथा हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में लिप्त आदतन अपराधी सईम खान पिता कय्यूम खान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पिण्डरई थाना बरघाट जिला बदर
सिवनी 10 दिसंबर 2020
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदस फटिंग ने गौवंश का परिवहन, साम्प्रदायिक दंगे तथा हत्या के प्रयास जैसे अपराधों में लिप्त आदतन अपराधी सईम खान पिता कय्यूम खान उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पिण्डरई थाना बरघाट को राज्य सुरक्षा अधिनियम- 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत सिवनी जिले की राजस्व सीमा के साथ ही समीपवर्ती जिला छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से 6 माह की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि आदतन अपराधी सईम खान पर वर्ष 2014 से अब तक गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, आर्म्स एक्ट तथा जुआ एक्ट सहित कुल 8 आपराधिक प्रकरण थानों में दर्ज हुए हैं।