मध्यप्रदेश भूमि प्रमाण-पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ
वन विभाग अधिकतम दो सप्ताह में जारी करेगा प्रमाण-पत्र
वन मंत्री कुँवर विजय शाह ने बताया कि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि अथवा गैर-वन भूमि के परीक्षण के लिये वन विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया जाकर अधिकतम दो सप्ताह में प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा।
MP Bhumi Praman Patra
वन मंत्री ने बताया कि अभी तक यह परीक्षण फाइलों पर तथा मैदानी स्तर पर मैन्युअली किया जाता था। नई व्यवस्था होने से न केवल समय और श्रम की बचत होगी, बल्कि होने वाली त्रुटियों की संभावना खत्म हो जायेगी। भूमि परीक्षण की प्रक्रियाओं में अनुकूलता लाने के लिये अब यह कार्य आई.टी. इनेबल्ड सर्विसेस के जरिये हो सकेंगे। आवेदक बिना किसी कार्यालय में जाए वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। भूमि की पड़ताल सेटेलाइट डेटा और जियो ग्राफिक इन्फार्मेशन की सहायता से स्वत: हो जाया करेगी। वन विभाग द्वारा किये गये नए प्रावधान ई-गवर्नेंस और सिटिजन सेंट्रिक गवर्नेंस के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।