ग्राम पंचायत सचिव जिनकी शिकायत प्राप्त होती है, उन्हें जनपद पंचायत से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम 6 (7) के अंतर्गत निम्नानुसार नीति निर्धारित की गयी है। जिसके तहत "जांच उपरांत यदि वित्तीय अथवा आचरण संबंधी गंभीर अनियमितता सिद्ध होती है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत की अनुशंसा पर ऐसे दोषसिद्ध ग्राम पंचायत सचिव को उस जनपद पंचायत, जिसमें कि वह पदस्य है से बाहर किंतु जिले के अंतर्गत किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थानान्तरित किया जायेगा। ऐसा स्थानान्तरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जा सकेगा।"
सोमवार, 1 फ़रवरी 2021
