राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने से शिक्षक निलंबित
सुरेन्द्र सिंह रावत मा.शि.शा.मा.वि.खेड़ी अमरपुरा के द्वारा पुनः राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त होकर राजनीति से सम्बंधित सोशल मीडिया पर प्रतिवेदन पोस्ट करने, राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले आपत्तिजनक पोस्ट करने स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल में दिनांक 2/2/21 को चलित समाचार एवं स्वंय वीडियों बनाकर आम नागरिकों की भावनाओं को भड़काने कोशिश करने तथा राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्तता की जानकारी प्राप्त होने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए।
अतः सुरेन्द्र सिंह रावत मा.शि. शा.मा.वि.खेड़ी
अमरपुरा विकास खण्ड डबरा जिला ग्वालियर का यह कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम-
1965 की धारा 3 का दोषी होने के कारण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम-1966 के नियम 9 के
तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । निलम्बन अवधि में श्री सुरेन्द्र
सिंह रावत शा.मा.वि.खेड़ी अमरपुरा का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी
डबरा रहेगा। निलंबन अवधि में शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी
।