मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक निर्णय : दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू |Madhya Pradesh Cabinet of Ministers Meeting Decision: - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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बुधवार, 31 मार्च 2021

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक निर्णय : दीनदयाल अंत्योदय योजना नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी होगी लागू |Madhya Pradesh Cabinet of Ministers Meeting Decision:

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक निर्णय
 Madhya Pradesh Council of Ministers Meeting Decision
मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक निर्णय  Madhya Pradesh Council of Ministers Meeting Decision


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना- शहरी आजीविका (डे-एनयूएलएम) का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए, नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

 

विकास निधि की व्यवस्था

 

मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, चिड़ियाघरों के लिए राज्य शासन के आदेश 9 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था के संबंध में वित्त विभाग एवं गाइडलाइन अनुसार निर्णय लेने का अनुमोदन किया।

 

सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम

 

मंत्रि-परिषद ने तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को भारत सरकार के राजपत्र एक मार्च 2019 में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुशंसित सातवां वेतनमान एवं कैरियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर एक जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन किया।

 

वाणिज्यिक कर विभाग

 

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्यिक कर विभाग की वार्ड नं.22 अम्बेडकर चौक, जिला बालाघाट स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिए एच-1 निविदाकार की उच्चतम निविदा मूल्य राशि 8 करोड़ 80 लाख रूपये का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद अनुबंध/रजिस्ट्री के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

 

अस्थाई पद

 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिए सृजित 18 अस्थाई पदों  को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना

 

मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्फोडेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ( एएचपी) घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के हितग्राहियों को भी केन्द्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया।