MP Corona New Guidelines : महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिये क्वारेंटाइन - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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सोमवार, 15 मार्च 2021

MP Corona New Guidelines : महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिये क्वारेंटाइन

 MP Corona New Guidelines 

MP Corona New Guidelines : महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिये  क्वारेंटाइन


राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह, डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशों के पालन के लिये प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को अवगत करवाया गया है।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको संबंधी जन-जागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि भोपाल और इंदौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।


महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य


डॉ. राजौरा ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती समस्त जिलों में आवागमन करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों तथा वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखा जायेगा। महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिये आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन करने की सलाह देने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।
 

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा


कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये प्रदेश के समस्त जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालनकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर कराना होगा।

जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में होगी समीक्षा

 
डॉ. राजौरा ने बताया है कि जिलों को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आयोजित कर कोविड-19 की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको अभियान, कार्यक्रमों के आयोजन, उसमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और क्वारेंटाइन पीरियड के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकेंगे।