मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक : कोरोना महामारी रोकथाम के लिये कलेक्टर्स को 104 करोड़ आवंटित करने का अनुसमर्थन | MP Cabinet Meeting - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 14 मई 2021

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक : कोरोना महामारी रोकथाम के लिये कलेक्टर्स को 104 करोड़ आवंटित करने का अनुसमर्थन | MP Cabinet Meeting

 

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक 2021 


मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में कोविड-19 संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए मैदानी स्तर पर महामारी की रोकथाम की उचित व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिये प्रत्येक जिला कलेक्टर को दो करोड़ रुपये अनाबद्ध राशि के मान से 104 करोड़ रुपये का आवंटन देने का अनुसमर्थन किया गया। इसमें भोजन एवं कपड़े सहित पुनर्वास शिविरों की व्यवस्थाएँ, मेडिकल शिविरों (क्वारेंटाइन शिविरों) के संचालन, शिविरों का पर्यवेक्षण, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा, साफ-सफाई व्यय आदि के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 की रोकथाम के लिये किये जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं आवश्यक उपकरण क्रय करना आदि शामिल है।

 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के 31 जिलों के 37 नगरीय निकाय के 103 स्थानों पर पूर्व में प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अंतर्गत जो शासकीय भूमि लीज पर आवंटित की गई थी, की लीज निरस्त करते हुए नवीन नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 (जो वर्तमान में लागू है) में किये गये प्रावधान के अनुरूप भूमि-स्वामी हक में शून्य प्रब्याजी तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व निर्धारित करते हुए आवंटित करने का एवं भूमि-स्वामी हक में देने के लिये विलेख मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार निष्पादित करने का निर्णय लिया।

 

मंत्रि-परिषद ने एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश की आबकारी व्यवस्था का अनुमोदन किया। इसके तहत प्रदेश की वर्तमान मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को 10 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि के साथ मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का विकल्प दिया गया है। पूर्व में मंत्रि-परिषद द्वारा 31 मई 2021 तक के लिये अनुमोदित देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को यथावत रखते हुए 31 जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

 

मंत्रि-परिषद ने इंदिरा सागर परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों के नगर परिषद छनेरा के वार्ड क्रमांक एक से 7 तथा वार्ड क्रमांक 15 की एनवीडीए को हस्तांतरित प्रश्नाधीन भूमि पुनः राजस्व विभाग को हस्तांतरित की जाकर उक्त भूमि पर एनवीडीए द्वारा बसाए गए शेष विस्थापितों (पूर्व में जिन विस्थापितों को भू-खण्ड का भूमिस्वामी हक प्राप्त हो गया है, उन को छोड़कर) को एनवीडीए दवारा प्रदत्त आवासीय भू-खण्ड, भूमि-स्वामी हक में आवंटित किए जाने का निर्णय लिया है। आवासीय भू-खण्डों को छोड़कर शेष भू-खण्ड पूर्ववत पट्टे पर रखा जायेगा। पट्टाधृति राज्य शासन के पट्टाधृति होंगे। आवासीय भू-खण्डों पर भूमि-स्वामी अधिकार देने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

 

मंत्रि-परिषद ने राज्य हाथकरघा बुनकर संघ की रीवा नगर निगम से लीज पर प्राप्त भूखण्ड जी 63, योजना क्र.7, यातायात नगर, जिला रीवा स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन के लिये एच-1 निविदाकार द्वारा निविदा मूल्य राशि 100 प्रतिशत जमा करने के बाद बुनकर संघ के परिसमापक संयुक्त संचालक, हाथकरघा संचालनालय भोपाल द्वारा उक्त 13 जुलाई 2047 तक लीज़ परिसम्पत्ति के विक्रय पंजीकृत अनुबंध का संपादन तथा रीवा नगर निगम द्वारा सम्पत्ति पंजी में एच-1 निविदाकार के पक्ष में नामांतरण करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद की बैठक : कोरोना महामारी रोकथाम के लिये कलेक्टर्स को 104 करोड़ आवंटित करने का अनुसमर्थन | MP Cabinet Meeting