मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद बैठक के निर्णय : नवीन आबकारी व्यवस्था को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित | MP Cabinet 2021 - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 14 मई 2021

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद बैठक के निर्णय : नवीन आबकारी व्यवस्था को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित | MP Cabinet 2021

 

मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित आबकारी व्यवस्था के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी
चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये व्यवस्था लागू की

मध्य प्रदेश नई आबकारी व्यवस्था


वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिये नवीन आबकारी व्यवस्था को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित आबकारी व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने के लिये राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने आबकारी आयुक्त को निर्देश जारी कर नई व्यवस्था के तहत नवीनीकरण की कार्यवाही 18 मई 2021 की शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा गया है।

 

उप सचिव, वाणिज्जिक कर श्री आर.पी. श्रीवास्तव ने बताया कि नवीन व्यवस्था में जो प्रावधान किये गये है। उसमें वर्तमान में प्रदेश के मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को वर्ष 2020-21 प्रभावशील समस्त प्रावधानों एवं शर्तों को यथावत रखते हुये एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिये ठेकों के नवीनीकरण का विकल्प दिया जाएगा। नवीनीकरण के लिये वर्ष 2020-21 के 10 माह के मूल्य की गणना के लिए 31 मार्च 2021 को जीवित ठेके के स्वीकृत मूल्य को प्रोरेटा आधार पर 365 दिवस का बनाया जाकर उसमें से 1 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 की अवधि के वास्तविक मूल्य (प्रथम त्रैमास को 30% वेटेज देते हुए) को घटाया जाएगा। इस 10 माह के प्राप्त मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिये नवीनीकरण का मूल्य निर्धारित होगा।

 

देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था

 

जारी निर्देशों में कहा गया है कि 90 मिली लीटर की धारिता में भी देशी मदिरा का प्रदाय किया जाए। प्रारम्भ में उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत 90 मिली बोतल में भरा जाए, जिसे बाद में मांग के अनुरूप कम ज्यादा किया जा सकेगा। इसका एमआरपी 180 मिली बोतल की कीमत का आधा रखा जाए। देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को पूर्व में मंत्रि-परिषद द्वारा 31 मई 2021 तक के लिये अनुमोदित किया गया था। जिसे उक्त प्रावधान के साथ अन्य शर्ते यथावत रखते हुए 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया जाए।

 

स्थानीय निकाय द्वारा जिन स्थानों पर दुकानें निर्मित कर उन्हें मदिरा दुकान हेतु उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी दुकानों को लायसेन्सी द्वारा कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर मदिरा दुकान संचालन के लिये अनिवार्यतः किराये पर लिया जायेगा।

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