MP: मंडी कर्मचारियों को कोरोना इलाज के लिए प्रदान की जायेगी एडवांस राशि, मौत पर परिवार को 25 लाख की सहायता निधि
मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत किसी भी मंडी कर्मचारी की यदि कोरोना से मौत होती है तो उसके परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता निधि दी जाएगी. यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी, सरकार द्वारा यह फैसला हाल ही में मंडी कर्मचारियों की कोरोना से हुई मौत के बाद लिया गया है.
आज हमने निर्णय लिया है कि मंडी बोर्ड एवं मंडी समिति के कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने पर हम उनके परिवार को 25 लाख रू की सहायता राशि देंगे।
— Kamal Patel (@KamalPatelBJP) April 28, 2021
सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह राशि समान रूप से दी जाएगी, 1 अप्रैल से नियम लागू होगा।
अब तक 31 मंडी कर्मचारियों की गई है कोरोना से जान
प्रदेश की मंडियों में चना, सरसों, मसूर और गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है इस हेतु किसान मंडियों में हंस रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में कई मंडी कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है, और लगभग 1 महीने में 31 मंडी कर्मचारियों का कोरोना से निधन हो चुका है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंडी कर्मचारियों की मौत पर परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया है.
यह सहायता राशि मंडियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बराबर है प्रथम श्रेणी के अफसर हों या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, सभी के परिजनों को 25 लाख रुपए की सहायता निधि दी जाएगी.
कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा 'हम सभी ईश्वर के आगे नतमस्तक हैं, मंडी बोर्ड और समितियों के वो कर्मचारी जो किसानों की फसल तुलवा रहे थे, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर कोरोना महासंकट के समय अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, प्राणों की आहुति दी है, मैं इन सभी कर्मचारियों के दुखद निधन पर उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.
कोरोना के इलाज के लिए भी दिया जाएगा एडवांस
कृषि मंत्री ने कहा कि मंडी बोर्ड और समितियों के सभी कर्मचारियों को कोरोना इलाज के लिए एडवांस राशि भी देने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है.'