मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में होगा फायर और लिफ्ट सेफ्टी आडिट |Fire and lift safety audit will be done in all hospitals of Madhya Pradesh - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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सोमवार, 10 मई 2021

मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में होगा फायर और लिफ्ट सेफ्टी आडिट |Fire and lift safety audit will be done in all hospitals of Madhya Pradesh

 मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में होगा फायर और लिफ्ट सेफ्टी आडिट


नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के वर्तमान संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में शासकीय एवं निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसके कारण बिजली खपत का लोड भी बढ़ा होगा। वर्तमान परिस्थिति में अग्नि और लिफ्ट सुरक्षा का महत्व और बढ़ जाता है। इस दृष्टि से म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम-87 (5) के परिप्रेक्ष्य में सभी शासकीय व निजी अस्पतालों की फायर ऑडिट और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट 7 दिन में करवाकर रिपोर्ट भेजें। उन्होंने कहा है कि फायर और लिफ्ट सेफ्टी ऑडिट में जो भी कमियाँ पाई जाए, उसके बारे में संबंधित अस्पताल संचालक को लिखित में पूर्ति के लिये भी सूचित करें। इस संबंध में जरूरी निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि 'अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स' नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-04 अनुसार ' इन्स्टीटयूशनल बिल्डिंग्स' की श्रेणी अंतर्गत आते हैं, और इन अस्पताल एवं नर्सिंग होम्स में फायर सेफ्टी मेजर्स के प्रावधान यथा टाईप, हाईट और एरिया नियमानुसार प्रावधानित किये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप 15 मीटर से कम हाईट एवं 1000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले अस्पताल एवं नर्सिंगहोम के लिए फायर एक्सटींग्यूशर एवं 5000 लीटर पानी की क्षमता का टेरेस टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार अन्य श्रेणी हेतु भी स्पष्ट प्रावधान किये गये हैं।

सक्षम प्राधिकारियों द्वारा फायर इंजीनियर और इंजीनियर निर्माता कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। यदि किसी निकाय में फायर इंजीनियर / लिफ्ट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है तो संबंधित नगरीय निकाय में पदस्थ योग्यताधारी सक्षम फायर अधिकारी अथवा ई-नगर पालिका पोर्टल www.mpenagarpalika.gov.in पर दर्ज 17 फायर कंसल्टेन्टों की सूची में से किसी भी फायर इंजीनियर से फायर ऑडिट का कार्य कराने के साथ-साथ निकाय के इलेक्ट्रीकल इंजीनियर व संबंधित क्षेत्र के भवन अधिकारी का भी दल गठित कर नियम-83(7) के परिप्रेक्ष्य में लिफ्ट ऑडिट का कार्य 7 दिन के अन्दर कराया जाए। अर्थात दिनांक 17 मई 2021 तक ऑडिट पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन ई-मेल आई.डी. ranbir@mpurban.gov.in पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में होगा फायर और लिफ्ट सेफ्टी आडिट


संभागीय संयुक्त संचालक अपने संभाग के निकायों में इन निर्देशों के पालन की सतत मॉनिटरींग कर पूर्ति सुनिश्चित करें और निर्धारित प्रपत्र में संभागवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी सलाह के लिये श्री एल.एस. बघेल परियोजना प्रबंधक (मोबाईल नं. 9425015429) से संपर्क करें। अंकेक्षण में पाई गई कमियों को समय-सीमा में दूर करने की लिखित सूचना अस्पताल संचालको को दी जाए। इसका पालन प्रतिवेदन भी समय-सीमा में लिया जाए।