महिला ठेकेदारों को नहीं देना होगा अब पंजीयन शुल्क | Free Registration for Women - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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मंगलवार, 22 जून 2021

महिला ठेकेदारों को नहीं देना होगा अब पंजीयन शुल्क | Free Registration for Women

 महिला ठेकेदारों को नहीं देना होगा अब पंजीयन शुल्क
लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश जारी

महिला ठेकेदारों को नहीं देना होगा अब पंजीयन शुल्क | Free Registration for Women


राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर को  आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

 

लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं  को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन  का जो लक्ष्य  रखा गया है  उसी कड़ी में एक कदम है।

 

 प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर,  सोल-प्रोपराइटर  महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल - प्रोपराइटर  महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए,  पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क  देना होगा।